मध्यप्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22-09-2020 को एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा भी ज़ारी रखी गई है।
और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से मध्य प्रदेश राज्य के किसान भाई को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि किसान भाई को सही समय में बीज, कीटनाशक और फसल कटाई के लिए आर्थिक सहायता मिल सके।
इसलिए राज्य सरकार द्वारा कुल 6000 रुपए 2000 रुपए के तीन किश्त मे डीबीटी बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
और तो और मध्यप्रदेश किसानों को पीएम किसान योजना के 6000 रुपये भी मिलेंगे। तो अब सीएम किसान योजना और पीएम किसान योजना के कुल मिलाकर वार्षिक 12000 रुपये किसान के बैंक खाते मे जाएंगे!
इस योजना के माध्यम से कृषि हेतु उन्नत तकनीक सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिसके माध्यम से नवीन उपकरण को बढ़ावा मिलेगा जिसे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब आयेगी? – ₹2000 कब डालेंगे?
राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के मध्य, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के मध्य तथा तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के मध्य प्रदान किया जाता है।
- पहली किस्त: अप्रैल से जुलाई महीने के बीच मे
- दूसरी किस्त: अगस्त से नवंबर महीने के बीच मे
- तीसरी किस्त: दिसंबर से मार्च महीने के बीच मे
पहले राज्य सरकार द्वारा इस योजना माध्यम से 2000 रुपए की दो किस्त में 4000 रुपए वार्षिक प्रदान किया जाता था। लेकिन अब 2000 रुपए की तीन कीस्टोन में 6000 रुपए वार्षिक प्रदान किया।
लाभ – CM Kisan Kalyan Yojana
• मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 6000 रुपए वार्षिक सहायता राशि तीन किश्त में प्रदान किया जा रहा है, पहले दो किस्तों में 4000 रुपए वार्षिक प्रदान किया जाता था।
• वर्तमान समय में कोई किसान बंधु पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे है वह सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए पात्र हितग्राही को आवेदन संबंधित जानकारी पटवारी द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
• सम्मान निधि के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 12,000 रुपए सलाना मिल रहा है जिसमें 6,000 रुपए सलाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 6,000 रुपए सलाना एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से मिल रहा है।
• 25 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल रहा है।
पात्रता – Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana
• लाभार्थी व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
• इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों वर्ग के किसान उठा सकते हैं।
• लाभार्थी को किसान होना अनिवार्य है।
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
• लाभार्थी किसान का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन रहना चाहिए।
• लाभार्थी आवेदक के पास खेती भूमि होना चाहिए जिसमे फसल का उत्पादन हो, न कि बंजर भूमि।
• ऐसे किसान जो मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या फिर समूह डी में है वह इस योजना के लिए पात्र है यदि उनके पास खेती योग्य भूमि है।
अपात्रता – एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
वर्तमान समय में यदि आप नीचे दिए गए किसी भी पद, लाभ या फिर किसी से संबंधित है तब आप एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए अपात्र है –
• किसान के पास किसी भी तरह का संवैधानिक लाभ के पद में होने पर।
• किसान आवेदन पूर्व और वर्तमान मंत्री या फिर राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं राज्य विधान परिषदों के पूर्व या फिर वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व तथा वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व तथा वर्तमान अध्यक्ष आदि होने पर एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए अपात्र होंगे।
• आवेदक किसान यदि केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों के साथ ही इसके क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या फिर राज्य पीएसई तथा सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों या फिर स्वायत्त संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा कर्मचारी और इसके साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी आदि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपात्र है।
• सेवानिवृत्त या फिर सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हे 10000 रुपए महीने या फिर इससे अधिक राशि मिलता है।
• जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दर्ज कर रहे है।
• ऐसे लोग जो प्रोफेशनल वर्क से जुड़े है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट, मीडिया कर्मी तथा आईटी प्रोफेशनल आदि इस योजना के लिए पात्रता नही रखते है।
आवश्यक दस्तावेज – सीएम किसान कल्याण योजना
- पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन नंबर
- आधार कार्ड
- खेती भूमि से संबंधित नक्शा खसरा खतौनी आदि दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्न में से एक –
- 1. मतदान प्रमाण पत्र
- 2. निवास प्रमाण पत्र
- 3. इलेक्ट्रिसिटी बिल
- 4. पैन कार्ड आदि।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आदि।
एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन करें – Apply for MP Mukhyamantri Kisaan Kalyaan Scheme
स्टेप्स,
1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पटवारी कार्यालय या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट http://saara.mp.gov.in/ के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना होगा।
अथवा यह फॉर्म आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। Form Download
2. अब आप इस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी जानकारी सही से भर दे।
3. इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो अटैच करके, फॉर्म में हस्ताक्षर कर दे।
4. अब आप फॉर्म को पटवारी कार्यालय में जमा कर दे।
5. जैसे ही आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन पूरा होता है तथा सभी जानकारी सही होता है तब आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आवेदन कंप्लीट होने का मैसेज आता है।
इस तरह से आप आसानी से एमपी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बेनिफिशियरी स्टेट्स कैसे देखे? – How to check Beneficiary status?
स्टेप्स,
1. सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना के लिए जारी किया गया आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ में जाना होगा।
2. अब आपको मुख्यमंत्री ‘किसान कल्याण हितग्राही स्थिति’ विकल्प पर क्लिक कर लेना होगा।
3. अब आपको आधार नंबर, बैंक खाता या फिर पीएम किसान आईडी का चुनाव करके नंबर एंटर कर लेना होगा।
4. इसके बाद आप कैप्चा दर्ज करके, सर्च करे ऑप्शन में क्लिक कर ले। आपके सामने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति शो हो जायेगी।
आप इस तरह से आसानी से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति चेक कर सकते हैं।
हेल्पलाइन
वर्तमान समय में यदि आप इस योजना से संबंधित किसी तरह की मदद प्राप्त करना चाहते हैं तब आप हेल्प डेस्क नंबर 0755- 2525804 में संपर्क कर सकते हैं।