PM Vishwakarma Yojana – ₹500 स्टाइपेन्ड दैनिक, ₹15000 वित्तीय सहायता ओज़ार के लिए, ₹3 लाख का लोन व्यापार बढ़ाने के लिए – विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन फॉर्म, Online Application – पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितमबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर शुरू की गई।

इस योजना मे पारंपरिक 18 कारीगरों के व्यवसाय को स्टाइपेन्ड और लोन के द्वारा वित्तीय सहायता, प्रशैक्षणिक सहायता तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान हो रही है।

यह योजना वर्तमान समय में 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है।

ऐसे में यदि आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब इस पोस्ट में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दिया हुआ है।

In This Article,

पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को ‘विश्वकर्मा’ के रूप में मान्यता देना है तथा विश्वकर्मा समुदाय की सभी जातियों को कामकाजी क्षेत्र में सही ट्रेनिंग प्रदान करना है और इसके साथ ही उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए शैक्षणिक सहायता, स्टाइपेन्ड और बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है, ताकि वह प्रशिक्षण के बाद आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।

वर्तमान समय में ऐसी भी जातियां है  जिनके पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है, पर वह कुशल कारीगर है तब इस योजना के अंतर्गत वह समुदाय मदद प्राप्त करके अपना विकास कर सकते हैं तथा देश की प्रगति में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

Vishwakarma Yojana के फायदे

1. इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपने कामकाज के लिए टूलकिट खरीद सके जिसके लिए लाभार्थी को 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

2. इस योजना के लाभार्थियों को 5-7 दिनों (40 घंटे) की ट्रेनिंग दी जाती है। तथा इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) की एडवांस्ड-प्रशिक्षण ट्रैनिंग के लिए भी नामांकन कर सकता है।

जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है ताकि वह अपना गुजारा कर सके।

3. लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से कुल 3 लाख के लोन की व्यवस्था प्रदान किया गया है, जिसमें आपको पहले 1 लाख रुपये प्रदान किया जाता है फिर उसके बाद 2 लाख रुपये के अतिरिक्त लोन की सुविधा प्रदान किया जाता है वो भी सस्ती ब्याज दर और बिना गारंटी या जमानत के।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को सबसे पहले सिक्युरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये प्रदान किया जाता है जिसको लाभार्थी द्वारा 18 महीने मे वापस दिया जाना होता है।

और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तब ऐसे में आप दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।  जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीने प्रदान किया जाता है।

वही ब्याज की रियायती दर 5% होती है और सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई – MoMSME) द्वारा 8% की ब्याज ब्याज छूट सीमा का भुगतान किया किया जाएगा।

इस सारी लोन प्रक्रिया मे क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4. और इसमे डिजिटल लेनदेन मे प्रोत्साहन के तौर पर प्रति लेनदेन Rs. 1 भी दिया जाता है जो अधिकतम 100 मासिक लेनदेन पर लागू होगा।

5. पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राही को National Committee for Marketing (NCM) के माध्यम से मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है जिसमे हितग्राही को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और संवर्धन, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेला में विज्ञापन की अनुमति, प्रचार तथा अन्य विपणन गतिविधियों आदि जैसी सेवाएं  NCM के द्वारा प्रदान किया जाता है।

Payment Status कैसे चेक करें?

इसमे सारी वितरण की राशि की सूचना सभी लभार्थोंयों को SMS के माध्यम से दि जाएगी।

योजना के लाभार्थी

इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को वर्तमान समय में शामिल किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं –

  1. कारपेंटर या बढ़ई (सुथार) – Carpenter
  2. नाव बनाने वाले – Boat Maker
  3. अस्त्र बनाने वाले – Armourer
  4. मोची (चर्मकार) – Cobbler
  5. राज मिस्त्री – Mason
  6. डलिया, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले – Basket Maker/ Basket Waver: Mat maker/ Coir Weaver/ Broom maker
  7. लोहार – Blacksmith
  8. ताला बनाने वाले – Locksmith
  9. हथौड़ा और टूलकिट (औजार) निर्माता – Hammer and Tool Kit Maker
  10. सुनार – Goldsmith
  11. कुम्हार – Potter
  12. मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला – Sculptor (Moortikar)/ stone carver / Stone breaker
  13. पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले – Traditional Doll & Toy Maker
  14. नाई – Barber
  15. मालाकार – Garland Maker
  16. धोभी – Washerman
  17. दर्जी – Tailor
  18. मछली का जाल बनाने वाले – Fishing Net Maker

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के बारे में सोच रहा है तब उसके पास निम्न पात्रता होना चाहिए –

• हितग्राही आवेदक को हाथों तथा औजारों से काम करने वाला कारीगर या फिर शिल्पकार होना अनिवार्य है।

• आवेदक हितग्राही असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर कार्यरत होना चाहिए।

• वर्तमान समय में आवेदक हितग्राही को योजना प्राप्त 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न होना चाहिए।

• आवेदक की न्यूनतम आयु योजना हेतु पंजीकरण की तिथि पर 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

• आवेदक को संबंधित व्यापार में पंजीकरण की तिथि पर कार्यरत रहना जरूरी है।

• आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की समान ऋण-आधारित योजनाओं, जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा आदि के अंतर्गत किसी तरह का ऋण नहीं लिया होना चाहिए।

• पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पंजीकरण और लाभ परिवार के किसी एक सदस्य तक ही सीमित है।

• सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट
  • हितग्राही के पंजीकरण के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया – Application for Vishwakarma Yojana

इस योजना मे आवेदन के लिए मुख्य 3 स्टेप्स है,

  1. नामांकन या पंजीकरण : इसमे सबसे पहले आपको ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से नामांकन कराने की आवश्यकता होगी।
  2. आवेदन : बादमे लाभार्थी स्वयं या सीएससी की मदद से ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) या फिर गणनाकारों के माध्यम से आवेदन करना हैं।
  3. सत्यापन या वेरीफिकेशन : फिर आपको ग्राम पंचायत या यूएलबी / ज़ोन स्तर पर अपने व्यवसाय का सत्यापन कराना है।

इसकेलिए आप निम्नलिखित विस्तृत स्टेप्स को फॉलो कार सकते है –

1. नामांकन या पंजीकरण :

1.1 आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पोर्टल पीएम विश्वकर्मा https://pmvishwakarma.gov.in/ में जाना होगा और राइट कॉर्नर में जैसे ही आप क्लिक करते है फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फिर सीएससी – कारीगरों का पंजीकरण करें पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।

1.2 इसके बाद ‘अभी पंजीकरण करें’ के ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपना जवाब प्रश्नों के सेट का उत्तर हां/नहीं में देने की आवश्यकता होगी फिर इसके बाद आपको जारी रखें के ऑप्शन में क्लिक करना होगा।

1.3 इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करना होगा और अपने आधार कार्ड नंबर के माध्यम से ओटीपी जनरेट करना होगा, आपको आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज कर देना होगा।

1.4 इसके बाद आपको जारी रखे के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद आपको अपना आधार नंबर तथा आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर एंटर करने की आवश्यकता होगी, फिर आप आगे बढ़ जाए।

इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको आवेदन करने की आवश्यकता होगी, निम्न स्टेप को फॉलो करके आवेदन करे –

2. आवेदन :

2.1 सबसे पहले आपको अपने निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) जाकार बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी रहेगी।

2.2 अब आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सीएसी सेंटर में भरा ले, आपको सभी अनिवार्य विवरण ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना होगा फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा।

2.3 वहाँ आपको एक “आवेदन संख्या” मिलेगी उसको रिकार्ड कर लेना है।

तीसरे चरण में सत्यापन  की आवश्यकता होगी जो निम्न तरीके से कर सकते हैं –

3. सत्यापन :

3.1 आपको “आवेदन संख्या” लेकर अपने ग्राम पंचायत या फिर यूएलबी स्तर पर जाना है और पात्रता का सत्यापन कराना है।

3.2 इसके बाद जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा आवेदनों की जांच तथा सिफारिश किया जाता है।

3.3 इसके बाद अंत में स्क्रीनिंग समिति लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात पंजीकरण के लिए उन्हें अंतिम मंजूरी प्रदान कर देता है।

इस तरह से तीन चरण में सफल आवेदन के पश्चात लाभार्थी हितग्राही को एक पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाणपत्र तथा एक पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके बाद लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बन जाता है।

अब तक की लाभार्थियों की संख्या

अब तक के latest data के मुजब विश्वकर्मा योजना मे 2 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा आवेदन हुए है।

उनमे से आवेदक का स्टेज वाइज़ वेरीफिकेशन और नामांकरण नीचे मुजब है।

  1. ULB/Zone लेवल का स्टेज 1 वेरीफिकेशन: 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा आवेदक
  2. District implementation committee (जिला कार्यान्वयन समिति) स्टेज 2 वेरीफिकेशन: 43 लाख से ज्यादा आवेदक
  3. Screening committee (अनुवीक्षण समिति) स्टेज 3 वेरीफिकेशन: 22 लाख से ज्यादा आवेदक
  4. Final Registration: 21 लाख 90 हजार से ज्यादा आवेदक

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन सी ऋण संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकती हैं?

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान जैसे ऋण संस्थाएं इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कर सकती है।

योजना के तहत ऋण में ब्याज दर क्या है?

ऋण के लिए लाभार्थियों से 5% की रियायती ब्याज दर ली जाती है। जबकि भारत सरकार 8% की सीमा तक ब्याज दर को कवर करेगी और बैंकों को अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रारंभिक ऋण की राशि कितनी है?

आपको प्रारंभिक तबक्के मे जमानत मुक्त 1 लाख रुपये 18 महीने की अवधि पर मिल सकते है।

अगर मैं ऋण की पहली किश्त का उपयोग कर चुका हूँ तो विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण की दूसरी किश्त के लिए कब पात्र होऊँगा?

दूसरे किस्त के ऋण 2 लाख रुपये के लिए आप तब पात्र होंगे जब अपने अडवांस्ड ट्रैनिंग ले ली है, आपके पास एक स्टैन्डर्ड (मानक) ऋण खाता (लोन अकाउंट) है, और आप अपने व्यवसाय मे डिजिटल लेनदेन अपना चुके है।

क्या इस योजना मे ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदक को कोई जमानत देने की आवश्यकता है?

नहीं, इस योजना मे ऋण प्राप्त करने के लिए कोइ अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना है?

ऋण वितरण के 6 महीने के बाद कारीगरों और शिल्पकारों से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

क्या योजना मे सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं?

हां, इस योजना मे सभी ऋण गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं और इसके लिए लाभार्थी को ऋण के लिए कोई गारंटी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वकर्मा योजना मे किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है?

इसमे सभी व्यवसाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की अपनी अपनी जरूरी क्षमताओं को बढ़ावा दे एसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कौशल प्रशिक्षण मे मुख्य तीन घटक शामिल हैं: कौशल सत्यापन, बुनियादी कौशल और उन्नत कौशल।

योजना के अंतर्गत किस प्रकार की मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है?

विश्वकर्मा योजना मे मार्केटिंग सहायता के तौर पर गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन या मार्केटिंग गतिविधियों के रूप में सहायता दि जाएगी। इससे लाभार्थियों एमएसएमई और स्थापित कंपनियों की मूल्य श्रृंखला से अपना जुड़ाव आसानी से कर पाएंगे तथा उसको बेहतर कर पाएंगे।

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मैं किससे संपर्क करना होगा?

आप योजना के संबंध में प्रश्नों के समाधान के लिए तथा लाभ पाने के संबंध मे अपने नज़दीकि सामान्य सेवा केंद्रों, एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालयों (एमएसएमई-डीएफओ) या जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in या champions@gov.in पर भी लिख सकते हैं। तथा आप योजना की आधिकारिक हेल्पलाइन 18002677777 और 17923 पर कॉल कर सकते हैं।

अगर कोई व्यक्तिने PMEGP, PM SVanidhi या PM Mudra loan का लाभ उठाया है, तो वह पीएम विश्वकर्मा के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, जिस व्यक्ति ने पीएमईजीपी ऋण लिया है वह पीएम विश्वकर्मा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति पर पीएम स्वनिधि या मुद्रा लोन बकाया है, वह भी आवेदन नहीं कर सकता है। हालाँकि, जिन लोगों ने पीएम स्वनिधि या मुद्रा लोन पूर्ण रूप से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या पीएम विश्वकर्मा का लाभार्थी पीएमईजीपी के लिए आवेदन कर सकता है?

हां कर सकता है, लेकिन पीएम विश्वकर्मा के तहत लिए गए ऋण को पहले पूर्ण रूप से भुगतान करने पर ही कोई व्यक्ति पीएमईजीपी का लाभ उठा सकता है।

बात एसी है कि, विश्वकर्मा योजना का प्रयास न केवल पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना है बल्कि उन्हें PMEGP का लाभ प्रदान करके उनके व्यवसाय एक अगले स्तर पर ले जाकर ‘एक रोजगार पैदा करने वाला’ Entrepreneur बनाना भी है।

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